48 घंटे में लूट की वारदात का पर्दाफाश, दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपियों की संलिप्तता उजागर
राहगीर एवं माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी को बनाया निशाना, नगदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड, दस्तावेज एवं घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद
धमतरी- जिले में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सख्त एवं त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना मगरलोड पुलिस ने राहगीर को रोककर गाली-गलौज एवं मारपीट करने तथा चाकू दिखाकर लूटपाट करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 02 वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर 02 विधि से संघर्षरत बालकों को संरक्षण में लिया है। विवेचना के दौरान आरोपियों की संलिप्तता एक अन्य लूट के प्रकरण में भी सामने आई है। पुलिस द्वारा दोनों प्रकरणों में लूटी गई नगदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद कर जब्त किया गया है।
▪️पहला प्रकरण - राहगीर को रोककर चाकू की नोक पर लूट
प्रार्थी पवन कुमार साहू, निवासी ग्राम टेंको, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, अपने साथी तुलुराम साहू के साथ दिनांक 10 सितंबर 2026 को ग्राम सिंगपुर से रिश्तेदारी से वापस लौट रहे थे। शाम करीब 07:00 बजे ग्राम चारभाठा एवं सेन्दूभाठा के मध्य मोटरसाइकिल से पहुंचने पर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 05 U 1917 में सवार युवकों ने उनका पीछा कर ओवरटेक करते हुए रास्ता रोक लिया।
आरोपियों द्वारा गाली-गलौज एवं मारपीट करते हुए चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई तथा प्रार्थी की जेब में रखे 10,100 रुपये नगद, आवश्यक दस्तावेज एवं दो मोबाइल फोन, कुल मशरूका करीब 22,100 रुपये, लूटकर फरार हो गए।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 167/2026, धारा 126(2), 296, 351(3), 309(6) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
48 घंटे में पुलिस की त्वरित कार्यवाही
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय के निर्देश पर थाना मगरलोड पुलिस की टीम द्वारा तत्काल आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। प्रार्थी एवं चश्मदीद गवाहों से प्राप्त जानकारी, तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्धों की पहचान करते हुए ग्राम चारभाठा एवं मड़ेली क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया।पूछताछ एवं मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपियों की निशानदेही से लूटी गई नगदी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, वीवो मोबाइल फोन, 04 एटीएम कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद कर विधिवत जब्त किया गया।
दूसरे प्रकरण में भी आरोपियों की संलिप्तता उजागर
थाना मगरलोड में दर्ज अपराध क्रमांक 168/2026, धारा 126(2), 296, 351(3), 309(6) बीएनएस के प्रार्थी राजकुमार तीरधारी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम रवेली, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद, वर्तमान निवासी शिक्षक कॉलोनी कुरूद, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं।
दिनांक 11 सितंबर 2026 को वे कंपनी के वसूली कार्य से ग्राम मड़ेली जा रहे थे। लगभग 11:00 बजे वाहन खड़ा कर मोबाइल से बात कर रहे थे, तभी सुनील ध्रुव, नीतीश ध्रुव एवं एक विधि से संघर्षरत बालक वहां पहुंचे और उनसे पूछताछ करते हुए गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे। आरोपियों में से एक द्वारा चाकू दिखाकर धमकी दी गई। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी की जेब से 1,500 रुपये नगद तथा उनका बैग एवं मोबाइल फोन निकाल लिया और घटना के संबंध में किसी को बताने पर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को इस प्रकरण में भी आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा दोनों प्रकरणों में आरोपियों से संबंधित बरामदगी एवं साक्ष्यों को विधिवत संकलित किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी एवं संरक्षण में लिए गए विधि से संघर्षरत बालक
(01) सुनील कुमार ध्रुव, पिता लखन लाल ध्रुव, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मड़ेली, थाना मगरलोड, जिला धमतरी - दोनों प्रकरणों में आरोपी।
(02) सुरेन्द्र कुमार ध्रुव, पिता घनश्याम ध्रुव, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम चारभाठा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी - प्रथम प्रकरण में आरोपी।
(03) नीतीश ध्रुव - दूसरे प्रकरण में आरोपी।
(04) दो विधि से संघर्षरत बालक - प्रकरण में संलिप्त पाए गए।
▪️प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों वयस्क आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं विधि से संघर्षरत दोनों बालकों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की गई है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपी के संबंध में विवेचना एवं वैधानिक कार्यवाही जारी है।

