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अपर परिवहन आयूक्त डी. रविशंकर ने सभी RTO और जिला परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश अब बाइक में पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

 

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बाइक में पीछे बैठने वालों के लिए अनिवार्यता

रायपुर-: अब दोपहिया वाहन पर केवल चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले (Pillion Rider) व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है

उम्र की सीमाः मोटरयान अधिनियम की धारा 129 के तहत, 4 वर्ष से अधिक आयू के सभी सवारों पर यह नियम लागू होगा।



शोरूम की जिम्मेदारी: नियम 138(4)(f) के अनुसार, वाहन की डिलीवरी के समय शोरूम डीलर को BIS मानक वाला हेलमेट देना अनिवार्य है। बिना हेलमेट वाहन देने पर शोरूम संचालक जिम्मेदार होंगे।

सख्ती से चेकिंग: अपर परिवहन आयूक्त डी. रविशंकर ने सभी RTO और जिला परिवहन अधिकारियों को परे राज्य में कड़़ा चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

सिखों को छूट: कानून के मताबिक, पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्तियों को हेलमेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

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