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धमतरी में "सहीं दवा-शुद्ध आहार यहीं छत्तीसगढ़ का आधार" अभियान का शुभारंभ; 15 दिनों तक चलेगा सघन जाँच अभियान

 



धमतरी-छत्तीसगढ शासन 'के निर्देशों के परिपालन में जिला धमतरी में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ और औषधियाँ सुनिश्चित करने के उदेश्य से "सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार" थीम पर 15 दिवसीय विशेष अभियान प्रारंम किया गया है । यह अभियान दिनांक 27 अप्रैल 2026 से दिनांक 11 मई 2026 तक जिले भर में संचालित होगा।

इस सघन जाँच अभियान का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित खाद्य पदाथँ और गुणवत्तापूण मानक दवाओं की बिक्री सूनिश्चित करना है। साथ ही खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं दवा तथा प्रसाधन सामाग्री विकअताओं को क्रमशः खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों तथा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1945 के मानक नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा जन सामान्य को सुरक्षित दवा उपयोग और सुरक्षित खाद्य के प्रति जागरूक करना है।

कलेक्टर जिला धमतरी  अबिनाश मिश्रा के आदेशानुसार, अभियान के सुचारु और त्वरित क्रियान्वयन हेतू दो पृथक प्रकोष्ठों (टीमों) का गठन किया गया है - 

1. खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठ (Food Safety Wing) - यह टीम जिले के स्ट्रीट वेंडर्स, डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच करेगी । इसमें नोडल अधिकारी के रूप में  सर्वेश कुमार यादव (अभिहित अधिकारी) और सदस्य के रूप में  फणेश्वर पिथौरा (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) के साथ राजस्व के तहसीलदार / नायाब तहसीलदार एवं पुलिस विभाग के थाना प्रभारी अधिकारी शामिल हैं। 

2. औषधि प्रकोष्ठ (orug Wing) - यह टीम दवा दुकानों, प्रसाधन सामग्री विक्रय केंद्रों, कोल्ड चेन और वैक्सीन संधारण की जाँच करेगी । इस टीम का नेतत्व नोडल अधिकारी  संजय राजपूत (सहायक औषधि नियंत्रक) कर रहे हैं, जिसमें औषधि निरीक्षक  संदीप कुमार सूर्यवंशी , चंद्रभान सिंह मरावी और सुमित देवांगन सदस्य के रूप में शामिल हैं । इनके साथ राजस्व के तहसीलदार / नायाब तहसीलदार एवं पुलिस विभाग के थाना प्रभारी अधिकारी शामिल हैं।

अभियान के दौरान प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 

खाद्य क्षेत्र - प्रथम चरण में चाट-गुपचुप सेंटर, गन्ने का रस आइसक्रीम और जूस सेंटर्स की जाँच से शुरुआत होगी । इसके बाद डेयरी मिठाई की दुकानें, मिड़-डे-मील सेंटर हॉस्पीटल कॅंटीन और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का सूक्ष्म उत्पाद, निरीक्षण किया जाएगा। 

औषधि क्षेत्र - इसमें थोक एवं खुदरा दवा दुकानों के निरीक्षण के साथ-साथ अस्पतालों में वैक्सीन स्टोरेज (कोल्ड चेन) और स्वापक (नार्कोटिक्स) दवाओं के रिकॉर्ड की सघन जाँच की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कोटपा (COTPA) अधिनियम के तहत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

जिला प्रशासन धमतरी समस्त व्यापारियों और नागरिकों से अपील करता है कि वे इस जन-स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि "सही दवा-शुद्ध आहार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके 

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