धमतरी-जिले में एसकेएस इंडस्ट्रीज गुरूर बालोद द्वारा बेचे जा रहे ओसेनो ब्रांड के पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की हैं। जांच में पाया गया कि इस पैकेज पर बैच नंबर, विनिर्माण और अवसान तिथि अंकित नहीं थे जों खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 का उल्लंघन हैं। इसके बाद विभाग ने ओसेनो ब्रांड के पानी पाउच के जिले भर में वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आयुक्त "खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ एवं कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर धमतरी जिले में बिक रहे पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग धमतरी टीम ने 18 मार्चं को शहर में पानी पाउच "और बोतल की जांच की। अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता फर्मं एसकेएस इंडस्टीज गुरूर ' बालोद ' खाद्य पंजीयन संख्या 20525028000349 है. जो पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच विनिर्मांण के लिए अधिकृत नहीं हैं. लेकिन पानी पाऊच का विनिर्माण कर रहीं है। इनके द्वारा पानी पाउच बनाकर लगातार धमतरी में सप्लाईं किया जा रहा था। इसकी गाडी को विभाग की टीम ने पकड लिया। धमतरी बस स्टैंड के पास स्थित चखना सेंटर में भी बडी मात्रा में ओसेनो ब्रांड के पैकैज ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच भंडारित था जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके बाद बालोद जिले से समन्वय स्थापित कर इसकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यहां से लगभग 5000 पानी पाउच जब्त किया गया है।
अभिहित अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि पानी पाउच और बोतल खरीदते समय फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर, बैंच नंबर अवसान तिथि देखकर ही खरीदे,
