जशपुरनगर ।: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले से एक सनसनीखेज पारिवारिक हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. कुनकुरी स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या करने वाली बहू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला पर आर्थिक दंड भी लगाया है. यदि दोषी महिला इस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करती है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. अदालत में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिंह ने मजबूती से रखा.
फॉरेंसिक साक्ष्यों और चश्मदीदों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने आरोपी बहू मुन्नी बाई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया.
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार (बसुला) और खून से सने कपड़े बरामद किए थे. फॉरेंसिक लैब की जांच में इन कपड़ों और हथियार पर पाई गई खून की बूंदें मृतका के खून से मेल खा गईं, जिसने अदालत में आरोपी के खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत का काम किया.
यह खौफनाक वारदात तुमला थाना इलाके के ग्राम कोनपारा में 20 जून 2024 को घटित हुई थी. उस दोपहर घर पर बुजुर्ग महिला पुनो बाई अकेली थीं.
उनका बेटा सहित कुमार प्रधान जमीन के सीमांकन के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था. इसी दौरान उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर उस तक पहुंची.
आनन-फानन में जब बेटा घर लौटा, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. उसकी मां खून से लथपथ हालत में मृत पड़ी हुई थी और उनके सिर व शरीर पर गहरे जख्म थे.
घटना के तुरंत बाद से ही घर की बहू मुन्नी बाई लापता हो गई थी, जिससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया.
तुमला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और फरार बहू को गिरफ्तार कर लिया. कड़ी पूछताछ में हत्या का राज खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट कोर्ट में पेश की और अब आरोपी को उसके किए की सजा मिल चुकी है.
